एक महीने की लंबी खींचतान के बाद आखिरकार बीजेपी नेता स्वामी चिन्मायनंद को गिरफ्तार कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई एसआईटी (SIT) टीम ने इस मामले पर चिन्मायनंद का कबूलनामा भी मीडिया के सामने रखा। प्रेस कॉन्फ्रेंस (press conference) करते हुए एसआईटी चीफ़ नवीन अरोड़ा (naveen arora) ने कहा कि स्वामी चिन्मायनंद ने मालिश करवाने और अश्लील बातें करने की बात को कबूल कर लिया है।

दरअसल पिछले महीने अगस्त में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई। इस वीडियो में एक लॉ छात्रा सीएम योगी और पीएम मोदी से मदद की मांग कर रही थी। उसका कहना था कि शाहजहांपुर के लॉ कॉलेज के निदेशक और पूर्व केंद्रीय गृहराज्य मंत्री स्वामी चिन्मायनंद ने उसका वीडियो बनाया है और उसे लेकर वो ब्लैकमेल कर रहा है।

सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इस वीडियो में नज़र आने वाली लड़की 3 दिन तक जान का खतरे के डर से यूपी से बाहर रही। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई अपने जिम्मे ली तब जाकर पीड़िता को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया। जहां उसने पहले महिला जज से मिलकर अपना बयान दर्ज करवा दिया।

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इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक एसआईटी गठित की जो चिन्मायनंद मामले की जांच पूरी कर मामले की रिपोर्ट पेश करेगी। एसआईटी ने इस मामले में चिन्मायनंद पर शिकंजा कसना शुरू किया तभी ये मामला सामने आते ही स्वामी की तरफ से पीड़िता की तरफ से उसके भाइयों ने रंगदारी मतलब पैसों की मांग की है और ये सिर्फ उन्हें फंसाने की कोशिश है।

इसके बाद एसआईटी ने अपनी जांच आगे बढ़ाई और आज इस मामले पर प्रेस कांफ्रेंस करते हुए कई अहम बातों का खुलासा किया है। इसके साथ ही एक चौकाने वाली बात ये भी है कि स्वामी चिन्मायनंद पर जो जो धाराएं लगाई गई हैं उसमें बलात्कार की धारा को नहीं जोड़ा गया है। चिन्मायनंद पर 376C, 354D,342,506 की हैं।

इसमें धारा 376 (सी) जिसके मुताबिक किसी शख़्स द्वारा अपनी ताक़त और पद का इस्तेमाल करते हुए ज़बरन यौन शोषण किया जाता है। वही 354D इस धारा के तहत किसी लडकी या महिला का पीछा करना जैसी वारदातें शामिल हैं।

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जिसमें पहली बार अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसको तीन साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है और अगर वह व्यक्ति दूसरी बार इस तरह की वारदात में दोषी पाया जाता है। उसे पांच साल तक की कैद और जुर्माना भी हो सकता है। मगर इन सभी धाराओं में धारा 375 स्वामी के खिलाफ नहीं दर्ज की गई है जोकि आसान शब्दों में कहें तो बलात्कार की धारा है।

क्या कहा एसआईटी चीफ ने?

दिल्ली से शिमला और राजस्थान से लेकर हर जगह जांच की। हमने हर जगह की लोकेशन ना सिर्फ डिजिटली बल्कि इस पूरे मामले को स्थापति किया। इसके बाद हमें जो वीडियो प्राप्त हुए उससे हमने मिलाया। इस मिलान के बाद हमारे पास इस बात के पुख्ता सुबूत हो गए इनकी मौजूदगी यहां थी और इस बातचीत में ये लोग भी शामिल थे।

मैं इसलिए इस दिन का इंतजार कर रहा था कि हमारे पास इस तरह के सुबूत आ जाए। दूसरी वीडियो जो पीड़िता की तरफ से दी गई थी उसे भी स्वामी को दिखाया गया उस वीडियो में मालिश करवाने पर उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने आखिरकार ये माना कि हाँ ये वीडियो में उनकी खुद की तस्वीरें हैं उन्होंने जो बातें की है कुछ अश्लील बातों का उसमें ज़िक्र था उसे भी स्वामी ने स्वीकार कर लिया है।

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